अब लोगों को मिलेगा GST से राहत मोदी सरकार ने बदले GST के स्लैब, चार नहीं अब दो स्लैब ही रहेंगे। तीसरा स्लैब का जादू ही कुछ अलग है वित्तीय मंत्री “ निर्मला सीतारमण ” ने किए बड़े बदलाव, अब आपको नहीं देना होगा GST, पनीर, छेना, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, रोटी, यूएचटी मिल्क, पर आपको कोई GST नहीं देना होगा। पर यह बता देता हूँ कि कुछ सीजे महंगी भी हुई है। जैसे:- लग्जरी कार, तंबाकू, शराब, शुगर ड्रिंक्स, पान मसाला, फास्ट फूड आदि। आइए समझते है कि किस वस्तु पर कितना प्रतिशत GST की छूट मिली है।
दवाइयों पर कितना होगा GST
वैसे 22 सितंबर से पहले दवाईयों और औषधियों पर GST 12% था पर 22 सितंबर के बाद से इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले है। इन औषधियों और दवाइयों पर 12% से 0% GST हो गया हैं । आपको GST से मिलेगी अब राहत —-
- Onasemnogene
- Abeparvovec
- Asciminib
- Mepolizumab
- Pegylated Liposomal Irinotecan
दवाइयों पर कितना होगा GST
12% - 0%
हेल्थ इंश्योरेंस पर GST
जिसने अभी तक इंश्योरेंस कराया है और जिसने नहीं कराया है वह सोच रहे हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा। क्यों कि 22 सितम्बर के बाद यह एक दम सही समय होगा क्योंकि 22 सितम्बर से न्यू GST नियम लागू हो गया हैं ।
पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 18%का GST देना होता था पर अब नहीं देना होगा। अब 18% GST हटाकर 0% GST कर दिया है GST से मिलेगी अब राहत हर व्यक्ति बनाएगा खुशी खास कर मध्य वर्ग के लिए बहुत आराम देय रहेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस पर GST
12% - 0%
तंबाकू पर GST
तंबाकू खाने वाले रहे सावधान क्योंकि 22 सितम्बर के बाद तंबाकू की रेटे बढ़ गई हैं । सरकार ने इस पर नये नियम लागू कर दिए है। मतलब कि सरकार पहले आपसे तंबाकू पर 28% GST लेती थी वह बढ़ कर अब 40% GST हो गया है। जिस रेट में आप तंबाकू खरीदते थे अब उस रेट में नहीं मिलेगा । “ GST से मिलेगी अब राहत ” पर यह तंबाकू खाने वाले और बनाने वालों के लिए राहत नहीं है।
तंबाकू पर GST
28% - 40%
सावधान अब पैसा जाएगा
शराब पर GST
क्या आप शराब पीते हो, पर अब से आप इसे कम कर दोगे या पीना बंद कर दोगे। क्योंकि सरकार आपके लिए एक बड़ा नियम लेकर आ गई है। यह एक न्यू GST है जो पहले 28% लिया जा रहा था पर 22 सितम्बर के बाद से 40% GST वसूला जा रहा हैं । “ GST से राहत नहीं आपके लिए तो ”
शराब पर GST GST
28% - 40%
पान मसाला पर GST
पान खाना किसको अच्छा नहीं लगता है। जिसकी आदत जिसको लग गई उसे हर रोज एक पान मसाला चाहिए ही चाहिए। पर अब आपने इस आर्टिकल को यहा तक पढ़ा है तो शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हु। हां वहीं न्यू GST जो बढ़ गया है। पहले आप पान मसाला खाते वक्त 28% GST देते थे पर अब आप खाते वक्त 40% GST देना होगा पर हा यह 22 सितम्बर से हो गया है। “ आपको नहीं मिलेगी GST से राहत ”
पान मसाला पर GST
28% - 40%
शुगर ड्रिंक्स पर GST
शुगर ड्रिंक्स पीने पर कही ना कही व्यक्ति को हानि होती है क्योंकि इसमें केमिकल आता है। 22 सितम्बर के बाद से इनकी प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली हैं । हमने अभी तक शुगर ड्रिंक्स पर 28% GST दिया है पर अब आगे 40% तक का GST देना पड़ेगा। सरकार के नये GST नियम के अनुसार, शुगर ड्रिंक्स पर 28% GST हटाकर 40% का GST लगाया।
शुगर ड्रिंक्स पर GST
28% - 40%
लग्जरी कार पर GST
आप मार्केट में एक लग्जरी कार लेने जा रहे हो तो ध्यान से क्योंकि अब सरकार ने नये नियम लागू कर दिए हैं। पहले जब आप लग्जरी कार लेने मार्केट में जाते थे तो आपको 28% GST देना पड़ता था पर अब 22 सितम्बर के बाद से लग्जरी कारों पर 40% तक GST देना पड़ रहा हैं । कुछ लग्जरी कार के नाम यहा बता रहा हूं। जैसे: – टोयोटा, फॉर्च्यूनर, बी एम डब्ल्यू, लैड रोवर, स्कोडा आदि।
लग्जरी कार पर GST
28% - 40%
फास्ट फूड पर GST
फास्ट फूड पर अब से GST बढ़ेगा। भारत सरकार के नये नियम के अनुसार फास्ट फूड पर GST बढ़ेगा। 22 सितम्बर से यह लागू हो गया हैं । हमने अभी तक तो फास्ट फूड पर 28% का GST दिया था पर 22 सितम्बर के बाद से 40% GST दिया हैं । मतलब कि फास्ट फूड की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला हैं ।
फास्ट फूड पर GST
28% - 40%
बटर पर GST
बटर हर व्यक्ति को, हर रोज जरूरत होती हैं। क्योंकि इसे खाने के साथ उपयोग किया जाता है। हर एक होटल में भी बटर के बिना काम नहीं चलता है।
सरकार के नये नियम के अनुसार अब बटर खाने वालों को राहत मिलेगी। क्योंकि 12% का GST हटाकर 5% GST कर दिया है। मतलब कि अब खाने में राहत मिलेगी। आप बटर खा रहे हो तो GST से मिलेगी अब राहत —
बटर पर GST
12% - 5%
घी पर GST
घी का मजा नहीं लगता अच्छा, इसे खा कर मिलता है बॉडी को लाभ खास कर मध्य वर्ग के लिए एक खुशी है क्योंकि घी के दाम कम हो सकते है। सरकार के नये नियम के अनुसार GST में कुछ कमी की है। 22 सितम्बर से पहले घी पर 12% का GST था पर अब 22 सितम्बर के बाद से 5% GST हो गया हैं । इससे यही अनुमान लगता है कि घी की प्राइस में कुछ कमी दिखेगी।
घी पर GST
12% - 5%
डेयरी स्प्रेड्स पर GST
डेयरी से हम जो product खरीदते है उस पर भी GST कम देखने को मिलेगा। यहां पर भी 12% का GST हटाकर 5% कर दिया है। यह 5% GST 22 सितम्बर से लागू हो गया हैं । GST से मिलेगी राहत!
डेयरी स्प्रेड्स पर GST
12% - 5%
हेयर ऑयल पर GST
हेयर ऑयल जिसका हम रोजाना उपयोग करते है। आपको क्या पता है। बालों में तेल लगाने के लिए भी सरकार को पैसे देने पड़ते हैं । पर हां अभी पैसा तो देना पड़ेगा। पर पहले के मुकाबले यह थोड़ा कम होगा। सरकार के नये नियम के अनुसार अब आपको 5% GST देना पड़ेगा। पहले आप 12% GST दे रहे थे। यह नियम 22 सितम्बर से लागू हो गया हैं ।
हेयर ऑयल पर GST
12% - 5%
पनीर पर GST
पनीर की सब्जी खाना किसको अच्छा नहीं लगता है। पर आप 22 सितम्बर से पहले पनीर खाई है तो इस पर 5% GST दे रहे होगे। पर 22 सितम्बर 2025 के बाद से 0% GST लगेगा। अब आप हर सप्ताह पनीर की सब्जी खा सकते हो।
पनीर पर GST
12% - 0%
पीने के पानी पर GST
घर से निकलते ही व्यक्ति को बॉटल वाला पानी चाहिए। क्योंकि हम एक शहर से दूसरे शहर ट्रावल करते है पर क्या आपको पता है इस पानी को पीने से सरकार आपसे पैसे लेती है। यह पैसा आपसे GST के रूप में लेती है। 22 सितम्बर से पहले आप सरकार को 12% का GST दे रहे थे पर 22 सितम्बर 2025 के बाद से आपसे यह GST कम लिया जाएगा। यह अब 5% हो गया है। “आप मार्केट का पानी पीते हो तो GST से मिलेगी राहत”
पीने के पानी पर GST
12% - 5%
दत मंजन पर GST
क्या आपने आज दत मंजन किया। जब आप दत मंजन करते होतो भी GST लगता है। 22 सितम्बर से पहले 12% का GST लग रहा था पर 22 सितम्बर के बाद से यह 5% हो गया हैं । मतलब महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी।
दत मंजन पर GST
12% - 5%
निष्कर्ष
हम ने इस आर्टिकल में देखा है कि किस पर GST में बढ़ोतरी हुई है और किस पर GST में कमी हुई है। यह देखा कि किस पर कितना GST लग रहा है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको भी GST से राहत मिली होगी ।